PM Awas Yojana 2025 सेल्फ सर्वे में पक्के मकान वालों ने भी जुड़वाए नाम, 65 हजार आवेदनों की सूची तैयार

PM Awas Yojana 2025 : सेल्फ सर्वे में पक्के मकान वालों ने भी जुड़वाए नाम, 65 हजार आवेदनों की सूची तैयार
PM Awas Yojana 2025 : प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत 2025 में एक बड़ा कदम उठाया गया है, जिसमें लोगों को स्व-सर्वेक्षण करने की अनुमति दी गई है। इस पहल के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को उनकी आवासीय स्थिति के आधार पर योजना में शामिल किया जा रहा है।
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पीएमएवाई-जी में स्व-सर्वेक्षण का महत्व
स्व-सर्वेक्षण के लिए, केंद्र सरकार ने मोबाइल ऐप ‘आवास+ 2024’ लॉन्च किया है, जो ग्रामीण निवासियों को अपनी जानकारी सीधे अपलोड करने की सुविधा प्रदान करता है। इस ऐप के माध्यम से, लोग अपनी आवासीय स्थिति को सत्यापित कर सकते हैं और योजना में शामिल होने के लिए आवेदन कर सकते हैं।(PMAY 2025)
प्रतीक्षा सूची में किन परिवारों को जोड़ा जाएगा?
स्व-सर्वेक्षण के माध्यम से, निम्नलिखित श्रेणियों में आने वाले परिवारों के नाम प्रतीक्षा सूची में जोड़े जाएंगे:
- निराश्रित या बेघर परिवार
- भीख मांगने या मैला ढोने वाले परिवार
- आदिवासी समुदायों के परिवार
- ओपन बंधुश्रम परिवार
योजना के तहत इन परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी और उन्हें आवासीय सहायता प्रदान की जाएगी।
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जिनके नाम प्रतीक्षा सूची में नहीं जोड़े जाएँगे?
कुछ परिवारों को प्रतीक्षा सूची में नहीं जोड़ा जाएगा, जिनमें शामिल हैं:
- जिनके पास पक्का मकान है
- जिनके पास मोटर चालित तिपहिया या चौपहिया वाहन है
- जिनके पास ₹50,000 या उससे अधिक का किसान क्रेडिट कार्ड है
- जिनके सदस्य सरकारी नौकरी में हैं
- जिनके पास 2.5 एकड़ या उससे अधिक बागवानी भूमि है
- इन परिवारों को योजना के तहत लाभ नहीं मिलेगा।
महत्वपूर्ण तिथियाँ
- स्व-सर्वेक्षण शुरू: 10 फरवरी, 2025
- स्व-सर्वेक्षण की अंतिम तिथि: 31 मार्च, 2025
- पात्र परिवारों को इन तिथियों तक अपना आवेदन जमा कर देना चाहिए।
आवेदन कैसे करें?
- आवास+ 2024 ऐप डाउनलोड करें: इस ऐप को Google Play Store या Apple App Store से डाउनलोड किया जा सकता है।
- आधार आधारित सत्यापन करें: अपने आधार कार्ड का विवरण दर्ज करके सत्यापन प्रक्रिया पूरी करें।
- आवश्यक जानकारी भरें: अपने परिवार की जानकारी, आवासीय स्थिति और अन्य आवश्यक विवरण भरें।
- दस्तावेज़ अपलोड करें: यदि आवश्यक हो, तो संबंधित दस्तावेज़ अपलोड करें।
- सबमिट करें: सभी जानकारी सही ढंग से भरने के बाद, आवेदन जमा करें।
इस प्रक्रिया के बाद, संबंधित अधिकारी आपके आवेदन की समीक्षा करेंगे और पात्रता के आधार पर निर्णय लेंगे।
यदि आपको सर्वेक्षण प्रक्रिया में ही सहायता की आवश्यकता है या आवेदन करने में कोई कठिनाई आ रही है, तो आप अपने निकटतम ग्राम पंचायत या जिला विकास कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। वे आपका मार्गदर्शन करेंगे और आपकी सहायता करेंगे।
पीएम आवास योजना 2025 स्वयं सर्वेक्षण में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
PMAY-G स्व सर्वेक्षण 2025 क्या है?
- यह एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें ग्रामीण परिवार PMAY-ग्रामीण आवास सहायता सूची में शामिल होने के लिए Awaas+ ऐप का उपयोग करके स्वेच्छा से अपने आवास का विवरण प्रदान कर सकते हैं।
स्व सर्वेक्षण के माध्यम से आवेदन करने के लिए कौन पात्र है?
पात्र आवेदकों में शामिल हैं:
- बेघर व्यक्ति या परिवार
- कच्चे (अस्थायी) घरों में रहने वाले लोग
- SC/ST परिवार
- मुक्त बंधुआ मजदूर
- मैनुअल स्कैवेंजर परिवार
PMAY-G के लिए कौन पात्र नहीं है?
आप पात्र नहीं हैं यदि:
- आपके पास पहले से ही एक स्थायी (पक्का) घर है
- आप या आपके परिवार के किसी सदस्य के पास सरकारी नौकरी है
- आपके पास एक मोटर वाहन (3 या 4-पहिया) है
- आपकी किसान क्रेडिट कार्ड सीमा ₹50,000 या उससे अधिक है
- आपके पास 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि है
मैं PMAY स्व सर्वेक्षण के लिए कैसे आवेदन कर सकता हूँ?
आप निम्न तरीकों से आवेदन कर सकते हैं:
- आवास+ ऐप डाउनलोड करना (एंड्रॉइड पर उपलब्ध)
- अपने आधार नंबर का उपयोग करके पंजीकरण करना
- अपने घर और आवास का विवरण भरना
- आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करना
- अपना सर्वेक्षण सबमिट करना
क्या स्व-सर्वेक्षण के लिए आधार अनिवार्य है?
- हां, आपके आवेदन की पहचान और सत्यापन के लिए आधार आवश्यक है।
स्व-सर्वेक्षण सबमिट करने के बाद क्या होगा?
- स्थानीय अधिकारियों द्वारा आपकी जानकारी सत्यापित की जाएगी। यदि आप पात्र पाए जाते हैं, तो आपका नाम सहायता के लिए PMAY-G प्रतीक्षा सूची में जोड़ा जा सकता है।
क्या स्व-सर्वेक्षण सबमिट करना घर पाने की गारंटी है?
- नहीं, सबमिशन अनुमोदन की गारंटी नहीं देता है। केवल सत्यापित और पात्र आवेदकों का ही चयन किया जाएगा।
क्या मैं सबमिशन के बाद अपना आवेदन संपादित कर सकता हूँ?
- आम तौर पर, स्व-सर्वेक्षण सबमिट होने के बाद, इसे संपादित नहीं किया जा सकता है। परिवर्तनों के लिए, अपने ग्राम पंचायत या ब्लॉक विकास कार्यालय से संपर्क करें।
क्या मैं ऑफ़लाइन आवेदन कर सकता हूँ?
नहीं, स्व-सर्वेक्षण प्रक्रिया डिजिटल है। हालाँकि, अगर आपको कठिनाई आती है तो आप स्थानीय अधिकारियों या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) से मदद ले सकते हैं।