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Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana | किसानों को मिलेगी 3,000 रुपये मासिक पेंशन, जानें पात्रता और आवेदन कैसे करें

Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana | किसानों को मिलेगी 3,000 रुपये मासिक पेंशन, जानें पात्रता और आवेदन कैसे करें

Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana : प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना एक सरकार समर्थित पेंशन योजना है जिसका उद्देश्य 60 वर्ष की आयु के बाद छोटे और सीमांत किसानों को 3,000 रुपये मासिक सहायता प्रदान करना है। स्वैच्छिक योगदान और सरकारी सहायता से, यह वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करती है।Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana Apply

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY) सरकार द्वारा 12 सितंबर, 2019 को शुरू की गई एक पेंशन योजना है, जिसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को वृद्धावस्था में वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना का उद्देश्य 3,000 रुपये की मासिक पेंशन प्रदान करके 60 वर्ष की आयु के बाद एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करना है।

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कौन पात्र है? (Who is eligible?)

यह योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए बनाई गई है, जिनके पास 1 अगस्त, 2019 तक 2 हेक्टेयर तक कृषि योग्य भूमि है।

योग्यता प्राप्त करना:

  • किसान की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना के अंतर्गत कवर नहीं होना चाहिए।
  • आधार कार्ड और बचत बैंक खाता होना आवश्यक है।

यह योजना कैसे काम करती है?

Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana :यह योजना स्वैच्छिक और अंशदायी आधार पर संचालित होती है। पात्र किसान 60 वर्ष की आयु तक मासिक अंशदान करते हैं। 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर, उन्हें 3,000 रुपये की गारंटीकृत मासिक पेंशन मिलती है।

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केंद्र सरकार किसान के अंशदान के बराबर राशि देती है, अर्थात किसान द्वारा लगाए गए प्रत्येक रुपये में सरकार भी उतनी ही राशि जोड़ती है।Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana Apply

पीएम-केएसवाई: मासिक अंशदान

Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana :पीएम-केएमवाई के तहत मासिक अंशदान किसान की उम्र पर निर्भर करता है। युवा किसान हर महीने कम अंशदान करते हैं, जबकि वृद्ध किसान समान पेंशन लाभ सुनिश्चित करने के लिए थोड़ा अधिक अंशदान करते हैं। सरकार किसान के अंशदान के बराबर अंशदान करती है, जिससे यह उनकी सेवानिवृत्ति के लिए एक संयुक्त निवेश बन जाता है। उम्र के साथ अंशदान में कैसे बदलाव होता है, इस पर एक त्वरित नज़र डालें:

Age at Entry Monthly Contribution (Farmer + Govt)
18 years Rs 55 + Rs 55 = Rs 110
30 years Rs 110 + Rs 110 = Rs 220
40 years Rs 200 + Rs 200 = Rs 400

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लाभ (Benefits of Prime Minister Kisan Maandhan Yojana)

  • मासिक पेंशन: 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये प्रति माह।
  • पारिवारिक पेंशन: अंशदाता की मृत्यु होने पर, उसके जीवनसाथी को पेंशन का 50% (1,500 रुपये प्रति माह) मिलता है।
  • सरकारी मिलान: सरकार हर महीने समान राशि का योगदान करती है।
  • पीएम-किसान ऑटो-डेबिट विकल्प: पीएम-किसान लाभ प्राप्त करने वाले किसान अपने अंशदान को सीधे ऑटो-डेबिट करने का विकल्प चुन सकते हैं।
  • पोर्टेबल और केंद्रीकृत: किसान किसी भी राज्य से जुड़ सकते हैं, और एलआईसी पेंशन फंड का प्रबंधन करता है।

6 अगस्त, 2024 तक, 23.38 लाख से ज़्यादा किसान प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएम-केएमवाई) के तहत पंजीकरण करा चुके हैं, जो इस योजना में बढ़ती और मज़बूत रुचि को दर्शाता है। यह बढ़ता नामांकन किसानों में बढ़ती जागरूकता और उनके बुढ़ापे में उन्हें वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के सरकार के प्रयासों में बढ़ते विश्वास को दर्शाता है।

पीएम-केएसवाई में नामांकन कैसे करें

नामांकन आसान और किसान-अनुकूल है:

  • अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाएँ।
  • आधार, ज़मीन का विवरण और बैंक खाते की जानकारी जैसे दस्तावेज़ जमा करें।
  • उम्र के आधार पर अपनी अंशदान योजना चुनें।
  • बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के साथ पंजीकरण करें।
  • किसान सहायता के लिए अपने राज्य के पीएम-किसान नोडल अधिकारी से भी संपर्क कर सकते हैं।

बाहर निकलने या मृत्यु पर क्या होता है?

  • यदि कोई अंशदाता 60 वर्ष की आयु से पहले योजना से बाहर निकलता है, तो उसे बचत बैंक ब्याज के साथ अंशदान प्राप्त होगा।
  • यदि अंशदाता की मृत्यु हो जाती है, तो उसका जीवनसाथी योजना जारी रख सकता है या राशि निकाल सकता है।
  • यदि अंशदाता और जीवनसाथी दोनों की मृत्यु हो जाती है, तो संचित राशि नामांकित व्यक्ति को वापस कर दी जाती है।

पीएम-केएसवाई क्यों महत्वपूर्ण है?

Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana :किसान भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, फिर भी अधिकांश छोटे और सीमांत किसानों के पास सेवानिवृत्ति बचत का अभाव है। अनियमित आय और बढ़ती स्वास्थ्य देखभाल लागत के साथ, वृद्धावस्था सुरक्षा एक चुनौती बन जाती है।

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएम-केएमवाई) एक सुरक्षित और सरल पेंशन योजना प्रदान करके इस कमी को पूरा करती है जो शुरुआती बचत की आदतों को प्रोत्साहित करती है और सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा देती है।

किसानों से आग्रह है कि वे प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का लाभ उठाएँ और सुनिश्चित पेंशन के साथ अपना भविष्य सुरक्षित करें। जल्दी नामांकन कराने से मासिक अंशदान कम होता है और सेवानिवृत्ति के बाद दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित होती है।

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