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Well Subsidy in Maharashtra | इन किसानों को सरकार की ओर से मिलेगी मुफ्त कुआं सब्सिडी,ऑनलाइन आवेदन शुरू

Well Subsidy in Maharashtra | इन किसानों को सरकार की ओर से मिलेगी मुफ्त कुआं सब्सिडी,ऑनलाइन आवेदन शुरू

2025 में, महाराष्ट्र किसानों के लिए सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से कई कुआं सब्सिडी योजनाएँ प्रदान करना जारी रखेगा, विशेष रूप से पानी की कमी वाले क्षेत्रों में। यहाँ प्रमुख कार्यक्रमों का अद्यतन अवलोकन दिया गया है:

1. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) – सिंचाई कुआँ योजना

  • उद्देश्य: पानी की कमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई कुओं का निर्माण करना, खेती के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ाना।
  • सब्सिडी: 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी, प्रति कुआँ ₹5 लाख तक, बढ़ी हुई मज़दूरी और निर्माण लागत को ध्यान में रखते हुए।

पात्रता:

  • 0.40 से 6 हेक्टेयर के बीच भूमि जोत वाले किसान।
  • अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला प्रधान परिवार और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को प्राथमिकता।

आवेदन प्रक्रिया:

महाडीबीटी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण: mahadbt.maharashtra.gov.in

भूमि रिकॉर्ड (7/12 अर्क), आधार, बैंक विवरण और जाति प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज़ जमा करें। कार्यान्वयन: जिला कृषि कार्यालयों द्वारा प्रबंधित, ग्राम सभाओं के माध्यम से अनुमोदन के साथ।

2. डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना (2024-25)

  • लक्ष्य समूह: अनुसूचित जाति, नवबुद्ध और आदिवासी किसान।
  • सब्सिडी: नया कुआं निर्माण: ₹4 लाख। पुराने कुएं की
  • मरम्मत: ₹1 लाख।
  • कुएं में बोरिंग: ₹40,000।
  • बिजली कनेक्शन शुल्क: ₹20,000 या वास्तविक भुगतान राशि, जो भी कम हो।
  • सौर पंप: ₹50,000।
  • एचडीपीई/पीवीसी पाइप: ₹50,000।
  • सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली: स्प्रिंकलर के लिए ₹47,000 तक और ड्रिप सिंचाई के लिए ₹97,000 तक।

पात्रता:

  • न्यूनतम 0.40 हेक्टेयर और अधिकतम 6 हेक्टेयर भूमि।
  • लाभार्थियों के लिए कोई वार्षिक आय सीमा नहीं।
  • गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) लाभार्थियों को प्राथमिकता।

आवेदन प्रक्रिया:

  • आधिकारिक पोर्टल: agriwell.mahaonline.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण।
  • आधार, बैंक विवरण, भूमि रिकॉर्ड और जाति प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज़ जमा करें।
  • लाभार्थियों का चयन लॉटरी सिस्टम के माध्यम से किया जाता है।

3. मैगेल त्याला सौर कृषि पंप योजना (सौर सिंचाई पंप योजना)

उद्देश्य:

  • पारंपरिक बिजली स्रोतों पर निर्भरता को कम करते हुए सौर ऊर्जा से चलने वाले सिंचाई पंप उपलब्ध कराना।

सब्सिडी:

  • सामान्य श्रेणी के किसान: 90% सब्सिडी।
  • अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति: 95% सब्सिडी।

पात्रता:

  • कुएँ, बोरवेल या तालाब जैसे जल स्रोतों तक पहुँच रखने वाले किसान।

भूमि स्वामित्व मानदंड:

  • 2.5 एकड़ तक: 3 एचपी पंप।
  • 2.51 से 5 एकड़: 5 एचपी पंप।
  • 5 एकड़ से ऊपर: 7.5 एचपी पंप।

दूरस्थ, आदिवासी क्षेत्रों या बिजली रहित गांवों के किसानों को प्राथमिकता।

आवेदन प्रक्रिया:

  • mahadiscom.in पर ऑनलाइन आवेदन करें।
  • आवश्यक दस्तावेजों में भूमि रिकॉर्ड, आधार, बैंक विवरण और तस्वीरें शामिल हैं।

अतिरिक्त जानकारी:

  • इस योजना में 5 साल की मरम्मत गारंटी और बीमा कवरेज शामिल है।

आवेदन कैसे करें

  • ऑनलाइन पंजीकरण: प्रत्येक योजना के लिए संबंधित पोर्टल पर जाएँ:
  • मनरेगा सिंचाई कुआँ योजना: mahadbt.maharashtra.gov.in
  • डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना: agriwell.mahaonline.gov.in
  • मैगेल त्याला सौर कृषि पंप योजना: mahadiscom.in
  • दस्तावेजीकरण: भूमि रिकॉर्ड (7/12 अर्क), आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, जाति प्रमाण पत्र और फ़ोटो जैसे आवश्यक दस्तावेज़ तैयार करें।
  • प्रस्तुति: संबंधित पोर्टल या स्थानीय ग्राम पंचायत कार्यालय के माध्यम से आवेदन जमा करें।
  • अनुमोदन प्रक्रिया: आवेदनों की समीक्षा जिला कृषि कार्यालयों द्वारा की जाती है और ग्राम सभाओं द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

मुफ्त कुआं सब्सिडी के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1. महाराष्ट्र में निःशुल्क कुआँ सब्सिडी योजना क्या है?

  • यह सिंचाई कुओं के निर्माण या मरम्मत के लिए पात्र किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की एक सरकारी पहल है। इसका लक्ष्य सिंचाई सुविधाओं में सुधार करना और विशेष रूप से सूखाग्रस्त क्षेत्रों में टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना है।

2. कुआँ सब्सिडी के लिए कौन पात्र है?

  • पात्रता मानदंड योजना के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन आम तौर पर इसमें शामिल हैं:
  • 0.40 से 6 हेक्टेयर भूमि के मालिक किसान।
  • अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), नव-बौद्ध, महिला किसान और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को प्राथमिकता दी जाती है।
  • महाराष्ट्र का निवासी होना चाहिए।
  • कुछ योजनाओं के लिए, आय सीमाएँ लागू होती हैं (जैसे, ₹1.5 लाख वार्षिक आय से कम)।

3. प्रदान की जाने वाली अधिकतम सब्सिडी राशि क्या है?

  • मनरेगा कुआँ योजना: प्रति कुआँ ₹5 लाख तक।
  • डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना: नया कुआं: ₹2.5 से ₹4 लाख मरम्मत: ₹50,000 से ₹1 लाख पंप, बोरिंग और बिजली कनेक्शन के लिए अतिरिक्त लाभ।

4. क्या मैं कई सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकता हूं (उदाहरण के लिए, कुआं + पंप + सौर कनेक्शन)?

  • हां, अंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना जैसी कुछ योजनाएं निम्नलिखित के लिए संयुक्त सब्सिडी प्रदान करती हैं: कुआं निर्माण पंप सेट बोरवेल बोरिंग बिजली या सौर कनेक्शन सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली (ड्रिप/स्प्रिंकलर)

5. मैं सब्सिडी के लिए कैसे आवेदन करूं? उत्तर:

  • ऑनलाइन पंजीकरण करें:
  • मनरेगा कुआं योजना: mahadbt.maharashtra.gov.in
  • अंबेडकर योजना: agriwell.mahaonline.gov.in
  • आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें (आधार, 7/12 अर्क, बैंक विवरण, जाति प्रमाण पत्र, फोटो)।
  • जमा करें और स्थानीय ग्राम सभा या कृषि अधिकारी द्वारा अनुमोदन की प्रतीक्षा करें।

6. आवेदन के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं?

  • आधार कार्ड
  • 7/12 भूमि रिकॉर्ड
  • बैंक पासबुक
  • पासपोर्ट आकार का फोटो
  • जाति प्रमाण पत्र (एससी/एसटी/एनटी/वीजे/नव-बौद्ध आवेदकों के लिए)
  • बिजली बिल या कनेक्शन का प्रमाण (यदि पंप के लिए आवेदन कर रहे हैं)

7. क्या आवेदन करने की कोई समय सीमा है?

  • हां, प्रत्येक योजना का एक वार्षिक चक्र होता है। 2025 के लिए:
  • आवेदन आमतौर पर अप्रैल में खुलते हैं और अगस्त-सितंबर तक चलते हैं, जो फंड की उपलब्धता पर निर्भर करता है।
  • जल्दी आवेदन करने की सलाह दी जाती है।

8. क्या किरायेदार किसान या भूमिहीन मजदूर आवेदन कर सकते हैं?

  • नहीं। कुआं सब्सिडी के लिए पात्र होने के लिए आवेदक के पास कानूनी भूमि स्वामित्व (7/12 अर्क में दर्शाया गया) होना चाहिए।

9. क्या सब्सिडी राशि अग्रिम दी जाती है?

  • आमतौर पर, विभाग द्वारा निरीक्षण और अनुमोदन के बाद सब्सिडी की प्रतिपूर्ति की जाती है। कुछ हिस्से (जैसे सामग्री या उपकरण) सीधे प्रदान किए जा सकते हैं।

10. मुझे मदद के लिए किससे संपर्क करना चाहिए?

  • ग्राम पंचायत कार्यालय
  • तालुका कृषि अधिकारी
  • जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (DRDA)

ऑनलाइन पोर्टल:

Mahadbt

Agriwell

 

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