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सभी किसानो के लिये बिरसा मुंडा कृषि क्रांति योजना के तहत नये कुये के लिये मिलेंगे 2.5 लाख रुपये | Birsa Munda Krishi Kranti Yojana

Birsa Munda Krishi Kranti Yojana : बिरसा मुंडा कृषि क्रांति योजना (आदिवासी उप योजना/आदिवासी उप योजना बाह्य)

सारांश

Birsa Munda Krishi Kranti Yojana : राज्य सरकार के कृषि विभाग द्वारा आदिवासी किसानों के लिए मिट्टी में नमी बनाए रखने के दृष्टिकोण से टिकाऊ सिंचाई सुविधा प्रदान करके किसानों की आर्थिक आय बढ़ाने के लिए बिरसा मुंडा कृषि क्रांति योजना लागू की जा रही है। अनुदान इस योजना के तहत नया कुआं (2.50 लाख रुपये), पुराने कुएं की मरम्मत (50 हजार रुपये), इनवेल बोरिंग (20 हजार रुपये), पंप सेट (20 हजार रुपये), बिजली कनेक्शन का आकार (10 हजार रुपये) ), फार्म प्लास्टिक लाइनिंग (1 लाख रु.) और माइक्रो इरिगेशन सेट (ड्रिप इरीगेशन सेट-50 हजार रु. या फ्रॉस्ट इरीगेशन सेट-25 हजार रु.), पीवीसी पाइप (30 हजार रु.), परसबाग (500 रु.) , अनुदान स्वीकार्य है। यह योजना मुंबई, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, सतारा, सांगली और कोल्हापुर को छोड़कर राज्य के अन्य सभी जिलों में लागू की जा रही है।

पात्रता

  • लाभार्थी अनुसूचित जनजाति वर्ग का होना चाहिए।
  • लाभार्थी को वैध जाति प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक है।
  • भूमि की 7/12 एवं 8-ए की प्रतिलिपि जमा करना अनिवार्य है।
  • लाभार्थी की वार्षिक आय सीमा रुपये की सीमा के भीतर होनी चाहिए।
  • आय प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
  • लाभार्थी की भूमि जोत 0.20 हेक्टेयर से 6 हेक्टेयर (नए कुएं के लिए न्यूनतम 0.40 हेक्टेयर) के बीच होनी चाहिए।
  • एक बार संबंधित योजना का पूरा लाभ लेने के बाद अगले 5 वर्षों तक उसी लाभार्थी या परिवार को योजना का लाभ देय नहीं होता है। आवश्यक दस्तावेज

नए कुओं के लिए

  1. जाति का वैध प्रमाण
  2. 7/12 और 8-ए का अर्क
  3. आय प्रमाण
  4. लाभार्थी का शपथ पत्र (100/500 रुपये के स्टाम्प पेपर पर)
  5. विकलांग होने पर प्रमाण पत्र
  6. तलाथी से प्रमाण पत्र – सामान्य कुल जोत क्षेत्र (0.40 से 6 हेक्टेयर के भीतर) के संबंध में प्रमाण पत्र; कुएं की अनुपस्थिति के संबंध में प्रमाण पत्र; साक्ष्य कि प्रस्तावित कुआँ पहले से मौजूद कुएँ से 500 फीट से अधिक दूर है; प्रस्तावित कुआं सर्वे नं. मानचित्र और सीमाएँ.
  7. भूजल सर्वेक्षण विकास प्रणाली से जल उपलब्धता प्रमाण पत्र।
  8. कृषि अधिकारी (विघ्यो) से क्षेत्र निरीक्षण एवं अनुशंसा पत्र।
  9. समूह विकास अधिकारी से अनुशंसा पत्र
  10. उस स्थान की तस्वीर जहां कुआं लिया जाना है (महत्वपूर्ण स्थलों और लाभार्थी के साथ)।
  11. माननीय. परियोजना अधिकारी से प्रमाण पत्र, केंद्र सरकार की विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए) और संविधान के अनुच्छेद 275 (ए) के तहत उपलब्ध कराई गई धनराशि से कार्यान्वित की जा रही योजना से आदिवासी विकास परियोजनाओं को लाभ नहीं मिला है।
  12.  ग्राम सभा का संकल्प.

How to do MahaDBT Scholarship New User Registration

पुराने कुएं की मरम्मत/इनवेल बोरिंग के लिए

  1. सक्षम प्राधिकारी से अनुसूचित जनजाति जाति प्रमाण पत्र / जाति वैधता प्रमाण पत्र।
  2. पिछले वर्ष का वार्षिक आय प्रमाण पत्र (रु. 1,50,000/- तक) या तहसीलदार से गरीबी रेखा से नीचे का प्रमाण पत्र/बीपीएल कार्ड (यदि लागू हो)।
  3. भूमि धारिता प्रमाण पत्र 7/12 प्रमाण पत्र एवं 8ए प्रति का अद्यतनीकरण।
  4. ग्राम सभा का संकल्प.
  5. तलाथी से प्रमाण पत्र – कुल जोत क्षेत्र (0.20 से 6 हेक्टेयर के भीतर) के संबंध में प्रमाण पत्र; कुएं के अस्तित्व का प्रमाण पत्र; प्रस्तावित कुआं सर्वे नं. मानचित्र और सीमाएँ.
  6. लाभार्थी का बांड (100/500 रुपये के स्टांप पेपर पर)।
  7. कृषि अधिकारी (विघ्यो) से क्षेत्र निरीक्षण एवं अनुशंसा पत्र।
  8. समूह विकास अधिकारी से अनुशंसा पत्र
  9. जिस कुएं पर पुराने कुएं की मरम्मत/इनवेल बोरिंग का काम किया जाना है, उसकी शुरुआत से पहले की फोटो (महत्वपूर्ण स्थलों और लाभार्थी के साथ)।
  10. इनवेल बोरिंग के लिए भूजल सर्वेक्षण विकास प्रणाली से व्यवहार्यता रिपोर्ट।
  11. विकलांग होने पर प्रमाण पत्र
  12. माननीय. परियोजना अधिकारी, आदिवासी विकास अधिकारी से एक प्रमाण पत्र कि इस योजना को केंद्र सरकार की विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए) और संविधान के अनुच्छेद 275 (ए) के तहत उपलब्ध कराई गई धनराशि से लाभ नहीं हुआ है।

फ़ील्ड लाइनिंग/बिजली कनेक्शन का आकार/सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के लिए

  1. सक्षम प्राधिकारी से अनुसूचित जनजाति जाति प्रमाण पत्र / जाति वैधता प्रमाण पत्र।
  2. तहसीलदार से पिछले वर्ष का वार्षिक आय प्रमाण पत्र। (रु. 1,50,000/- तक) या गरीबी रेखा से नीचे का प्रमाण पत्र/बीपीएल कार्ड (यदि लागू हो)।
  3. भूमि धारिता प्रमाण पत्र 7/12 प्रमाण पत्र एवं 8ए प्रति का अद्यतनीकरण।
  4. तलाथी से कुल प्रतिधारण क्षेत्र के संबंध में प्रमाण पत्र। (0.20 से 6 हेक्टेयर के दायरे में)
  5. ग्राम सभा की अनुशंसा/अनुमोदन
  6. फार्म लाइनिंग के पूरा होने के संबंध में शपथ पत्र (100/500 रुपये के स्टाम्प पेपर पर)
  7. काम शुरू करने से पहले की फोटो (महत्वपूर्ण चिह्नों के साथ)
  8. बिजली कनेक्शन और इलेक्ट्रिक पंप सेट की कमी के लिए वारंटी
  9. माननीय. परियोजना अधिकारी से प्रमाण पत्र, केंद्र सरकार की विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए) और संविधान के अनुच्छेद 275 (ए) के तहत उपलब्ध कराई गई धनराशि से कार्यान्वित की जा रही योजना से आदिवासी विकास परियोजनाओं को लाभ नहीं मिला है।
  10. प्रस्तावित खेत की माप पुस्तिका की फोटोकॉपी और बजट कॉपी पर संबंधित मंडल कृषि अधिकारी द्वारा माप पुस्तिका में माप के अनुसार हस्ताक्षर किया जाना चाहिए।

योजना के लिए आवेदन करें |

 

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